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26 Aug 2023
2018 में जारी गाइडलाइन का हो पालन
नई दिल्ली। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसे रोकने के लिए 2018 में जारी की गई गाइडलाइन का ही पालन कराएंगे। कोर्ट ने सात जुलाई, 2018 को हेट स्पीच पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिलों में नोडल अफसर तैनात करने को कहा था। कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्ते में राज्यों से इसका विवरण जुटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि अगर तीन हफ्ते में जानकारी नहीं मिलती है, तो सुनवाई की अगली तारीख पर बताएं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट से जारी 2018 की गाइडलाइन का अध्ययन किया है। उसके विचार में कुछ और प्वॉइंट्स को जोडऩे की आवश्यकता है।
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