
5 Sept 2023
पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले सांसद को सुप्रीम फटकार
नई दिल्ली| आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कान्फ्रेंस (एनसी) के नेता मोहम्मद अकबर लोन को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने लोन से भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने और देश की संप्रभुत्ता को स्वीकार करते हुए एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। दरअसल उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य याचिकाकर्ता नेशनल कान्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन के कथित तौर पर 2018 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने के मुद्दे को सोमवार को जोर-शोर से उठाया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संविधान पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें देते हुए मुख्य याचिकाकर्ता लोन को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देने की गुहार लगाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लोन से लिखित हलफनामा मांगा है कि वह जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और उनकी भारतीय संविधान में निष्ठा है।
वह आतंकवाद और अलगाववाद का विरोध करते हैं और वह देश की अखंडता के पक्ष में हैं। सुनवाई के दौरान जब सीजेआई मोहम्मद अकबर लोन पर बरसे, तो सीनियर कपिल सिब्बल ने पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोन से भारत के संविधान के प्रति आस्था और देश की संप्रभुत्ता को स्वीकार करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। सीनियर कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ से कहा कि लोन मंगलवार तक हलफनामा दाखिल करेंगे। मोहम्मद अकबर लोन पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता हैं। सिब्बल ने कहा कि अगर लोन यह एफिडेविट दाखिल नहीं करते हैं, तो वह उनकी पैरवी नहीं करेंगे। सीनियर वकील ने कहा कि वह लोकसभा सांसद हैं। वह भारत के नागरिक हैं और उन्होंने संविधान की ओर से अपने पद की शपथ ली है। वह भारत की संप्रभुत्ता को स्वीकार करते हैं।
आज फिर होगी सुनवाई
आर्टिकल 370 के मामले में संविधान पीठ की सोमवार की सुनवाई पूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल से कहा कि मंगलवार तक अपनी दलीलें पूरी कर लें। इस मामले में अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल अपनी दलील कोर्ट में जारी रखेंगे।
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