
4 Aug 2023
शीर्ष कोर्ट ने राहुल की सजा पर लगाई रोक, अगला आदेश आने तक लोकसभा सदस्यता रहेगी बरक़रार
नई दिल्ली\ सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरनेम पर टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, जिसके कारण उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और पीवी संजय कुमार की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई की|
गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था| शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 और 499 के तहत अपराध की सजा अधिकतम दो साल या जुर्माना या दोनों है। अदालत ने टिपण्णी की कि इस मामले में अधिकतम सजा सुनाई गई जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान लागू हुए और राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। पीठ ने कहा कि अगर सजा एक दिन कम होती तो यह प्रावधान लागू नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश के प्रभाव व्यापक हैं और न केवल याचिकाकर्ताओं के सार्वजनिक जीवन में बने रहने के अधिकार को प्रभावित करते हैं, बल्कि उस मतदाता के अधिकार को भी प्रभावित करते हैं जिसने उन्हें चुना है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है, दोषसिद्धि के आदेश पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने की जरूरत है।"