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पोस्टल बैलेट यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर आवाज़ सुनी जाए

21 Mar 2024

इसका उद्देश अधिकृत मीडिया पेशेवरों सहित आवश्यक सेवा कर्मियों को मतदान के लिए सशक्त बनता है

नईदिल्ली | भारतीय निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की | आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी एवं अधिकृत मीडिया कर्मी इस सुविधा का लाभ ले लासके हैं | पोस्टल बैलेट से जुड़ी सभी जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है| लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर व्यक्ति की आवाज को सुनना इसका मुख्य उद्देश है |


अधिकृत मीडियाकर्मी एवं आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी फॉर्म 12डी(12D) आरओ(RO) अथवा डीईओ(DEO) कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं | फॉर्म 12डी मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है | फॉर्म 12डी को नोडल अधिकारी के सत्यापन के साथ अपनी लोकसभा क्षेत्र के आरओ को अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर जमा करना होता है |


पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान चुनाव की तिथि से 6 दिन पूर्व से लेकर 3 दिन पहले तक किया जा सकता है | अभ्यर्थी को आरओ के दिशा निर्देशानुसार मतदान केंद्र पर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान करना होता है | एक बार रिटर्निंग ऑफिसर(आरओ) के पोस्टल बैलेट मंजूरी के बाद सम्बंधित व्यक्ति मतदान केंद्र पर मतदान के दिन अपना वोट नहीं डाल सकता |

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