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13 Sept 2023
शीर्ष कोर्ट ने नहीं माना सुनवाई टालने का केंद्र का अनुरोध
नई दिल्ली| 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीेजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बैंच ने याचिका पांच जजों की बैंच को ट्रांसफर कर दी। हालांकि केंद्र सरकार ने नए बिल का हवाला देकर कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया। इस पर सीेजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भले ही नया विधेयक कानून बन जाए, लेकिन नए कानून का पिछले मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ऐसे कानूनों के इस्तेमाल को लेकर चिंतित है। इसका इस्तेमाल बढ़ई को लकड़ी का एक टुकड़ा काटने के लिए आरी देने जैसा है, जो उसका इस्तेमाल पूरे जंगल को काटने के लिए करता है।
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