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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की गैंगरेप के आरोपियों की जमानत

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदियों पुराना सिद्धांत है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता बसते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप के आरोपियों को दी गई जमानत कैंसल करते हुए उक्त टिप्पणी की है। 10वीं में पढऩे वाली नाबालिग को ड्रग्स देकर उनके साथ होटल में गैंगरेप के तीनों आरोपियों को राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ पीडि़ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की अगुआई वाली बेंच के सामने यह मामला आया।


सुप्रीम कोर्ट ने पीडि़ता की अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि मौजूदा मामले में जो आरोप हैं, वह जघन्य है और महिला के गरिमा पर हमला है। कोर्ट ने कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवता बास करते हैं और यह सिद्धांत अपना अर्थ खो देगा अगर आरोपियों पर तय कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकंजा न कसा जाए।

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