मां-बेटी को ब्लेकमेल कर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी शाहरूख पिता जीमल छीपार, उम्र- 39 वर्ष, निवासी भैरवगढ़ जिला उज्जैन को धारा 376 ( 2 ) भादवि एवं 5 / एल 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन, शेष प्राकृत जीवनकाल (मृत्यू तक) सश्रम कारावास एवं कुल 10,000 /- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया
मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि दिनांक 07.09.2023 को फरियादिया द्वारा महिला थाना उज्जैन पर गलत काम करने, डराने धमकाने व फोटो वायरल करने बाबत एक लेखी आवेदन पत्र पेश किया, लगभग ढाई वर्ष पहले उनके घर पर शाहरूख काम करता था, जिस कारण से उसका वहां आना जाना लगा रहता था। मै उसे तीन वर्ष पहले से पहचानती हूं, उसके घर पर ही बातचीत हुई थी । लगभग ढाई वर्ष पहले शाहरूख मेरे घर पर आया, उस समय मेरे घर पर कोई नहीं था, उसने पूछा कि सब लोग कहां गये है, मैने कहां कि घर पर कोई नहीं है फिर उसने पानी मांगा, मै पानी लेने के लिये अंदर आयी तो शाहरूख ने दरवाजा लगाकर मेरे साथ मेरी इच्छा के विरूद्ध ब्लात्कार किया और फिर चला गया, मैनें डर की वजह से उक्त घटनाक्रम को मेरे पति व परिजनो को नही बता पायी, इसके दो दिन के बाद शाहरूख फिर आया और बोला कि आपके साथ जो मैने किया है उसकी पूरी विडियो रिकार्डिंग मैने उस दिन मेरे मोबाईल में कर ली थी, अब जब भी तुमको बोलू तो अपनी मर्जी से खुशी-खुशी मेरे पास आना, नहीं तो मैं उक्त विडियो सबको दिखा दूंगा, मै प्रार्थिया डर गयी थी और मुझे वह विडियो दिखाया था। उक्त विडियो को देखने के बाद वायरल होने के डर से उसके द्वारा जैसा कहां गया वैसा करती रही। भय की वजह से मजबूरी में मैं हसते हुए तथा उसके द्वारा जैसा कहा वैसा करते हुए अश्लील विडियो बनवा लिया। इस प्रकार से मेरे साथ बार-बार शाहरूख ने मेरी इच्छा के विरूद्ध ब्लात्कार किया । जो शाहरूख की पत्नि एवं वसीम ने देखकर वायरल कर दी और उक्त विडियो की रिकार्डिंग की कॉपी कराकर मेरे पति को भी दे दी, उक्त पेन ड्राईव को जब मेरे घर वालो और मैने देखा तो उसमें मेरी बेटी का भी विडियो था, तब मेरी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि आपका विडियो दिखाकर, मुझे डरा धमकाकर मेरे साथ भी वही गलत काम किया । विडियो को वायरल करने की धमकी देकर बेटी के साथ भी लगातार गलत काम करता रहता था। कुछ दिन पहले शाहरूख एवं उसकी पत्नि के मध्य विडियो देखे जाने पर विवाद होता है। तब शाहरूख मेरी बेटी को मोबाईल से काल कर खोटा काम करने हेतु डराता धमकाता और मेरे घर पर आकर बेटी के साथ गलत काम करता था। आरोपी लगातार मुझे व मेरी बेटी को फोटो विडियो वायरल करने की धमकी देते हुए हमारे साथ बलात्कार कर रहा था।
उक्त आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, आवश्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण में अनुसंधान के दौरान प्रभारी उप निदेशक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर के द्वारा थाना प्रभारी को अनुसंधान में विधिक परामर्श एवं साक्ष्य संकलन हेतु मागदर्शन प्रदान किया। अभियोजन पैरवीकर्ता सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।