
15 Sept 2022
सड़क परिवहन मंत्री से करेंगे शिकायत
सुसनेर/मालवा हेराल्ड | सुसनेर में नीमच भोपाल मार्ग के चौड़ीकरण व निर्माण में आ रही भूमि के मुआवजे में विसंगति को लेकर लोगो के द्वारा उनके आवासीय भूमि का कृषि भूमि के मान से मुआवजा तय किए जाने के संबंध में जिला कलेक्टर अवधेश कुमार शर्मा को लिखित शिकायत की है। शिकायत में बताया गया है कि भूमि सर्वे नंबर २१०४/१/५ मिन रकबा ०.००८ जिसकी साइज ९०० वर्ग फिट है। जिसका उनके द्वारा विधिवत विक्रय दिनांक १५ अक्टूबर २०१५ को किया गया था। इस भूमि का विधिवत परिवर्तन डायवर्शन प्रकरण क्रमांक २५३/अ/२०१६ में आवासी डायवर्शन करवाया गया। साथ ही नगर परिषद सुसनेर में नामांतरण करवाया गया जिसका भूमि शुल्क २०१५ से जमा करवाया गया जा रहा है। साथ ही २०२१ में उक्त भूमि का विधिवत व्यवसायिक परिवर्तन करवाया गया था। यह प्लाट की भूमि सुसनेर के वार्ड क्रमांक १३ में स्थित है। जिसका मुआवजा ३५ रुपए स्क्वायर फिट के इसाब से दिया गया है। शिकायतकर्ता पुष्पा विधवा महावीर प्रसाद महाजन, सचिन कुमार पिता कोमलचन्द्र जैन, कोमल चन्द्र पिता बापूलाल जैन, रतनलाल पिता धुरालाल जैन, गौरव पिता प्रदीप कुमार जैन, माणकचन्द पिता फूलचंद जैन, मुकेश जैन पिता माणकचंद जैन, जयकुमार पिता मांगीलाल, जयकुमार पिता मांगीलाल, सोनाली पिता नवीन, आभा पति प्रदीप कुमार, रतनलाल पिता धुरालाल जैन, बेगमबी पिता अशरफ मंसुरी, अब्दुल रहमान पिता राजीईमाम खान, मुमताज इरफान पिता इकबालखान आदि ने शिकायत में बताया कि उनका प्लाट उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे की मुख्य रोड से लगा हुआ है ।इस भूमि पर जीरापुर सुसनेर रोड निर्माण कार्य हेतु उक्त प्लाट भूमि को अधिकृत किया गया है। जिसका मुआवजा प्लाट की भूमि से ना देकर कृषि भूमि के मान से प्रस्तावित किया गया है ।जबकि उक्त प्लाट की वर्तमान कीमत करोड़ों में है। आवेदन के साथ शिकायतकर्ताओ ने पूरे प्रकरण में रजिस्ट्री की कॉपी, आवासी नामांतरण की कॉपी, व्यवसायिक नामंत्रण की कॉपी, कार्यालय नगर परिषद नामांतरण पत्र, टैक्स की रसीद भी जिला कलेक्टर को दी गई है। जिसके बाद अब ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़कडी को शिकायत करने की योजना बना रहे है।