
उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने देवासगेट थाना क्षेत्र के कालू उर्फ टेंशन, उर्फ रितेश पिता हेमराज, महिदपुर थाना क्षेत्र के अकरम पिता मोहम्मद हनीफ, दशरथ पिता रतनलाल , माधवनगर थाना क्षेत्र के भरत उर्फ भर्रा गेहलोत पिता राजू गेहलोत, महाकाल थाना क्षेत्र के रोहित उर्फ टल्ला पिता अय्यूब शाह उर्फ राजू शाह, चिमनगंजमंडी थाना क्षेत्र के भूरा उर्फ ओहिल उर्फ आहिल पिता शफीक, छींगु उर्फ यशवेन्द्र पिता जीतू उर्फ जितेन्द्र बुन्देला, नीलगंगा थाना क्षेत्र के मयूर उर्फ मयूरेश पिता शरद व्यास, घट्टिया थाना क्षेत्र के दिलीप पिता रमेश बागडिया, पंवासा थाना क्षेत्र के मोहसिन पिता फारुख मंसूरी, भाटपचलाना थाना क्षेत्र के भुरू उर्फ भूरालाल पिता रामलाल मावी को छह-छह माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। आदेश के तहत सभी 11 व्यक्तियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उज्जैन जिला एवं उज्जैन जिले की सीमावर्ती जिले देवास,इंदौर,रतलाम,शाजापुर,मंदसौर,धार एवं आगर मालवा की राजस्व सीमाओं से छह-छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
यदि उक्त अनावेदकों के विरूद्ध कोई प्रकरण उज्जैन जिले में स्थित न्यायालय में चल रहा हो तो वे नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेंगे, परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।