top of page

Ujjain: रिटायर्ड पटवारी ने हड़पी ग़रीब किसान की ज़मीन

28 Jun 2023

पीड़ित किसान जितेंद्र पहुँचा जनसुनवाई में

अनुविभाग महिदपुर तहसील झारडा की ग्राम मकला का मामला

--------------------------

महिदपुर । महिदपुर के गरीब किसान की कृषि भूमि फर्जी एवं विधि विपरीत तरीके से जिले की तहसील झारड़ा के तहसीलदार रेवेन्यू इंसपेक्टर एवं पटवारी के द्वारा रिटायर्ड पटवारी रामप्रसाद के नाम से 8 आरे में से 7 आरे कृषि भूमि मिली भगत करके नाम से किये जाने व नामान्तरण एवं कब्जा आदेश दिलाये जाने तथागत प्रकरण की सुक्ष्मता से जांच करने के संबंध में राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी को निर्देश प्रदान करने हेतु । कृषक आवेदक जितेन्द्र पिता स्व. कालूरामजी जाति सुतार, उम्र 37 वर्ष, मूल निवासी ग्राम मकला, हा.मु. ग्राम झारडा, अनुविभाग महिदपुर, जिला उज्जैन म.प्र. का मुल निवासी होकर विषयांतर्गत प्रकरण में न्यायहित में निम्नलिखित तथ्यों के साथ यह कि प्रार्थी / आवेदक के पिता स्व. कालूराम पिता श्री मानसिंह जी, जाति सुतार, निवासी ग्राम मकला के नाम से ग्राम मकला में स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 1189/2 रकवा 8.00 आरे कृषि भूमि थी। उक्त कृषि भूमि पर मेरे पिताजी श्री कालूरामजी के जीवनकाल से लगातार वर्तमान वर्ष 2023 तक निरंतर प्रार्थी / आवेदक के कब्जे में है। प्रार्थी / आवेदक के पिता श्री कालूराम जी की मृत्यु वर्ष 2017 के लगभग हो गई थी।

——————-

पीड़ित किसान ने जनसुनवाई में दिया आवेदन, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

——————-


उक्त कृषि भूमि पर कब्जा उपयोग एवं उपभोग मेरे पिताजी के जीवनकाल में उनके द्वारा तथा मेरे पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद विगत 6-7 सालों से प्रार्थी / आवेदक उक्त 8 आरे कृषि भूमि पर काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर सोयाबीन व गेहूं की फसल बुआई करके में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ।


उक्त कृषि भूमि पर मैने व मेरे पिताजी द्वारा करीब 15 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा सुझाये गये स्थान पर कृषि भूमि की सिंचाई हेतु एक ट्युबवेल उत्खनन करवाया गया था तब से ही उक्त ट्युबवेल में मोटर लगाई जाकर उक्त भूमि की सिंचाई करते आ रहे है। वर्ष 2023 में विगत कुछ दिनों से हमारे ग्राम मकला तहसील झारड़ा जिला उज्जैन के निवासी सेवानिवृत्त पटवारी रामप्रसाद ब्राम्हण द्वारा मेरी उक्त कृषि भूमि जो 8 आरा है उसमें से 7 आरे भूमि पर कूट रचित दस्तावेजों को आधार बना कर जबरन कब्जा करना चाह रहा है।

————————-

कुटरचित दस्तावेजों को आधार बनाकर रिटायर्ड पटवारी ने गरीब कृषक जितेंद्र की भूमि हडपी

————————-

उक्त सेवानिवृत्त पटवारी रामप्रसाद ब्राम्हण मुझ प्रार्थी / आवेदक से कहता है कि 8 आरा भूमि में से 7 आरे भूमि पर झारडा तहसीलदार ने वर्ष 2015 में ही मेरा नाम चढ़ा दिया गया है। अब ये भूमि मेरी है। और मैं इस पर कब्जा करूंगा। यहां उल्लेखनीय है कि उक्त सेवानिवृत्त पटवारी के अनुसार उक्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 1189/2 रकबा 0.8 आरे में से 7 आरे भूमि पर रिटायर्ड पटवारी का नाम 8 वर्ष पूर्व ही अंकित हो गया था तो उक्त पटवारी द्वारा वर्ष 2015 से 2023 तक विगत 7-8 वर्षों से अब तक उक्त पटवारी कब्जा लेने क्यों नहीं आया। उक्त सेवानिवृत्त पटवारी इतने वर्षों बाद अब क्यों प्रार्थी / आवेदक से उसकी भूमि छीनना चाहता है? यह एक विचारणीय तथ्य होकर अनेक शंका कुशंकाओं को जन्म देता है तथा फर्जी वाड़ा की आशंका होती है। उक्त कृषि भूमि जिसका सर्वे नंबर 1189/2 रकबा 8 आरे है और उसमें से 7 आरे कृषि भूमि को न तो मेरे स्व. पिता श्री कालूराम जी ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि रिटायर्ड पटवारी रामप्रसाद ब्राम्हण को न तो दी गई है और ना ही बैची गई है तथा न ही मुझ प्रार्थी आवेदक द्वारा उक्त भूमि को बैचा गया है।


मुझ प्रार्थी / आवेदक द्वारा इसी माह जून 2023 में उक्त भूमि प्रकरण के संबंध में ग्राम मकला के हल्का पटवारी से प्रकरण के संबंध में पूछताछ की तो पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त 8 आरे कृषि भूमि में से 7 आरे कृषि भूमि रिटायर्ड पटवारी रामप्रसाद के नाम हो गई है। हम इसको कब्जा दिलावेंगे।

उक्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 1189 / 2 रकबा 8 आरे में से 7 आरे के संबंध में उक्त विधि विपरीत नामान्तरण प्रकरण के संबंध में न तो मेरे पिताजी के जीवनकाल में, ना ही मुझ प्रार्थी आवेदक को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही है एवं ना ही मेरे पिताजी को एवं ना ही मुझ आवेदक को इस संबंध में किसी प्रकार की प्रकरण के चलने की या तारीख पेशी का नोटिस भी नहीं मिला था।


मैं प्रार्थी आवेदक एवं मेरे पिता की जानकारी में लाये बिना उक्त कृषि भूमि के संबंध में जारी नामान्तरण व कब्जा तथागत प्रकरण आदेश विधि विपरीत होकर अवैध है। इस पुरे मामले की शिकायत जिलाधीश , जिला उज्जैन से, की गई । इस गरीब मजदूर एवं मजबूर व छोटे किसान की ओर से न्यायहित में करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार

रेवेन्यू इन्सपेक्टर एवं पटवारी द्वारा रिटायर्ड पटवारी रामप्रसाद ब्राम्हण की मिली भगत कर प्रार्थी / आवेदक की कृषि भूमि को छीनने के संबंध में जारी तथागत आदेश प्रकरण की सुक्ष्मता से जांच कर जांच में दोषी पाये जाने पर संबंधितों पर कड़ी कार्यवाही करें तथा तत्कालीन तहसीलदार, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर एवं पटवारी की भूमिका संबंधी जांच कर इस संबंध में जांच हेतु वरिष्ठ एवं सक्षम अधिकारी को निर्देश प्रदान करने की कृपा करे।

 FOLLOW US

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page