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उज्जैन में बाल भिक्षा वृत्ति करवाने पर होगी 5 वर्ष के कारावास एवं एक लाख जुर्माने की सजा

उज्जैन। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह के नेतृत्‍व में जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान का संचालन किया जा रहा है। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान संबंधी समीक्षा बैठक में विभिन्न सहयोगी समन्वय विभागों, बाल कल्याण समिति सदस्य एवं स्वैच्छिक संगठन सदस्यों के द्वारा चिन्हित स्थलों पर रोकथाम संबंधी कार्ययोजना का पुनर्निर्धारण किया गया।


जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास बृजेश त्रिपाठी ने जानकारी दी कि जेजे एक्ट की धारा 76 नियम निर्देशों के तहत बालकों से भिक्षा वृत्ति करवाना दंडनीय अपराध है जिसमें बच्चों से भिक्षा वृत्ति करवाने वाले व्यक्ति के लिए 5वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है।


समीक्षा बैठक में बाल भिक्षा वृत्ति रोकथाम उन्मूलन अभियान संबंधी जनजागरूकता के तहत नगरीय निकाय के डिजिटल प्लेटफॉर्म संदेश, सिग्नल प्वाइंट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों पर स्टीकर, स्लोगन नारा लेखन जैसे प्रचार-प्रसार को गति देने का भी निर्णय लिया गया। अभियान के प्रभावी क्रियांवयन के लिए नगरीय निकाय के स्माइल प्रोजेक्ट और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट मुस्कान के साथ समन्वय कर कार्य करने पर भी सहमति‍ बनी।


बैठक में वन स्टॉप सेंटर प्रशासक श्रीमती वीणा, विशेष किशोर पुलिस इकाई सदस्य अवधेश सिंह गौर, श्रम निरीक्षक सुधीर शर्मा ,बाल कल्याण समिति सदस्य श्रीमती प्रीति गोयल, जेजे एक्ट संस्था सीएसए सदस्य श्रीमती रानी प्रजापति, सुश्री तृप्ति चौधरी, सुश्री आल्या उपस्थिति थीं।

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