
उज्जैन। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय सभागृह में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विगत बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा कर की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। बैठक में कलेक्टर सिंह ने जिले के सभी ब्लैक स्पॉट्स का चिन्हांकन कर आवश्यक संकेतक और स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उच्चशिक्षा संस्थानों, सामाजिक संस्थानों को जोडकर नागरिकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जागरुक करें।
बैठक में मंडी में आने वाली ट्रेक्टर, ट्रालियों पर रेडियम लगाने, सड़क दुर्घटना प्रभावितों से दुर्घटना का मूल कारण जानकर उसका उचित समाधान करने के निर्देश दिए जिससे भविष्य में एक ही तरीके की सड़क दुर्घटनों की पुनरावृत्ति न हो। बैठक में स्कूल बसों में कैमरे लगाना सुनिश्चित कर सभी बसों की फिटनेस की सतत रूप से जांच करें और स्कूल बसों का संचालन निर्धारित मापदंडों अनुसार सुनिश्चित करे। बैठक में दो पहिया वाहनों पर हेलमेट की अनिवार्यता और चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में कलेक्टर सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि राहवीर योजना के बारे में नागरिकों को जागरुक करें और स्पष्ट संदेश दे कि सड़क दुर्घटना में प्रभावितों की मदद निर्भय होकर करें और राहवीर योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।
राहवीर योजना
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में आम नागरिकों को यह भय रहता है कि वे भी पुलिस कार्यवाही के भागी बन जाएंगे अर्थात घायल को अस्पताल पहुंचाने की मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी। किन्तु ऐसा नहीं है। राहवीर योजना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लाने वाले राहवीर को राशि 25,000/-रू. एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का प्रावधान है।
शासन द्वारा सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में त्वरित उपचार कराने के उद्देश्य से राहवीर योजना लागू की गई है। ताकि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान की जा सकें। इस योजनांतर्गत सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को राहवीर की परिभाषा में शामिल किया गया है। सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लाने वाले राहवीर को राशि 25,000/-रू. एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का प्रावधान है। योजना से सड़क दुर्घटना मे गम्भीर घायल व्यक्ति का त्वरित उपचार संभव हो सकेगा वही प्रोत्साहन राशि 25,000/-रू. के कारण नवयुवा एवं आम आदमी पीड़ित की मदद के लिए तत्पर रहेंगे, जिससे सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की जान भी बचेगी ।
बैठक में प्रभारी नगर निगम आयुक्त संतोष टैगोर, आरटीओ संतोष मालवीय, सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार पटेल, एएसपी आलोक शर्मा, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री गौतम अहिरवार और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।