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अब क्षेत्राधिकार नही होने पर भी परिजन नही होगे न्याय से वंचित

17 Oct 2023

संभवतः मध्यप्रदेश का सबसे अधिक राशि का अवार्ड न्यायालय द्धारा पारित किया गया

इन्दौर(शैलेंद्र कश्यप)| मामला 4/4/2019का है जो कि सिहोरा बायपास रोड का हैं जहां कौसर अली अपनी कार से सही दिशा में जा रहे थे वही रांग साइड से आ रहे ट्रक के द्वारा टक्कर मार दी गई थीं, जिसमें कौसर अली की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी|

कौसर अली के परिजनों के द्वारा अधिवक्ता राजेश खण्डलेवाल उनके सहयोगी द्वारा इंदौर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के उस घटना के संबंध मे क्लेम दावा प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति की मांग की थी, मृतक कौसर अली कस्ट्रक्शन कॉन्टेक्ट्रर और ट्रास्पोर्ट सर्विसेस का काम करते थे|

जिसको देखते हुए ग्याहरवे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने घटना कारित करने वाले ट्रक की बीमा कंपनी को 4,85,39,000/- और उस पर दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से 06 प्रतिशत ब्याज दो माह मे देने के आदेश दिए है और यह भी आदेश दिया गया कि यदि बीमा कंपनी 02 माह मे राशि नही देती है तो ब्याज 09 प्रतिशत की दर से देना होगा। इस प्रकार कुल 6,14,00,000/-रूपये की राशि बीमा कंपनी के द्वारा मृतक के परिजनो को भुगतान करना होगा। साथ ही अब इस फैसले के बाद क्षेत्राधिकार नही होने पर भी परिजन न्याय से वंचित नही रहेंगे क्योंकि इस फैसले में बीमा कंपनी ने क्षेत्राधिकार की बात कर आपत्ति ली थीं जिसे कोर्ट ने खारिज कर अवार्ड पारित किया|


मृतक कौसर अली के परिजनो की ओर से प्रकरण में पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजेश खण्डलेवाल व उनके सहयोगी अधिवक्ताओ द्वारा बताया गया कि सम्भवतः मध्यप्रदेश के इतिहास मे पहली बार माननीय न्यायालय इंदौर द्वारा किसी दुर्घटना में इतनी राशि का आदेश दिया है ब्याज सहित मृतक कौसर अली के परिजनो को 6,14,00,000/- से अधिक की राशि प्राप्त होगी|


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