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MP News: दुकान खुलने से पहले हो रही है अवैध तरीके से शराब की बिक्री

इन्दौर(शैलेन्द्र कश्यप)| मध्य प्रदेश आबकारी नियमों के अनुसार इन दोनों कंपोजिट तरीके से शराब की दुकान को संचालित किया जा रहा है जिसमें दोनों प्रकार की शराब एक ही दुकान से मिलती है किंतु इन दिनों यह देखने में आ रहा है कि शराब दुकान का टाइमिंग सुबह 8:30 से लेकर रात को 11:30 बजे तक है रात को 11:30 से लेकर सुबह 8:00 के मध्य इंदौर शहर में संचालित होने वाली शराब दुकानों से दुकानदार एवं उनके यहां कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा अवैध तरीके से इन्हीं वेद दुकानों से शराब को बेचा जाता है|


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जब इस संबंध में आबकारी उपयुक्त मनीष खरे से चर्चा की तो उनका कहना था इस तरह की अवैध शराब अगर बिक रही है तो वह गलत है हम इस पर कार्रवाई करेंगे किंतु देखने मै यह आया है कि कर्मचारियों द्वारा इस तरह की हरकत की जाती है जो कि हमें कतई मंजूर नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी दुकान बंद होने से खुलने के पहले जो शराब की बिक्री होती है वह कल शराब की बिक्री का 20% माना जा रहा है अवैध तरीके से शराब बिकती है तो ऐसी शराब का सरकार को भी राजस्व नहीं मिलता जिससे सरकार और दुकानदार दोनों को नुकसान है|


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