15 Sept 2023
आरोपी को 9 साल बाद मिली 3 वर्ष की कैद एवं 10 हजार के जुर्माने की सजा
नीमच(सतीश सैन)। न्यायालय ने 9 साल बाद एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। जिसके तहत एक आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने साल 2014 में एक महिला की असमत लूटने की कोशिश की थी। आरोपी बुरी नियत से पीड़ित महिला के घर में घुस गया था। कोर्ट ने लज्जा भंग करने के मामले में यह सजा सुनाई है।
जानकारी अनुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. रेखा मरकाम ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। जिसके तहत 38 वर्षीय आरोपी कन्हैयालाल पिता गुलाबचंद्र बावरी को भारतीय दंड संहित के अंतर्गत 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी था कि कन्हैयालाल ने घर में घुसकर बुरी नियत से एक महिला को कमर से पकड़कर नीचे गिरा दिया था। जिसके बाद वह उसके साथ गलत करने वाला था।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने बताया कि घटना 9 साल पहले 25 मई 2014 दोपहर करीब 12 बजे की है। नीमच सिटी थाने पर पीड़ित महिला अपने पति के साथ आई और रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने बताया कि जब वह घर पर अकेली थी और पोछा लगा रही थी। तभी आरोपी कन्हैयालाल पिता गुलाबचंद्र बावरी अचानक घर में घुस आया। रूम में आकर आरोपी ने महिला को कमर से पकड लिया। महिला ने विरोध करते हुए हाथ छुडाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसे जमीन पर पटक दिया। जिसके बाद महिला चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर पडोस में रहने वाली उसकी जेठानी दौडकर वहां पहुंच गई। तब आरोपी जेठानी को देखकर वहां से भाग गया, यदि जेठानी वहां नहीं पहुंचती तो आरोपी अवश्य ही पीडित महिला के साथ गलत हरकत कर देता।
सास-ससुर व पति गए थे बाहर
घटना के वक्त महिला के सास-ससुर किसी कार्यक्रम में बाहर गए थे, जबकि पति मजदूरी करने बाहर गया था। पति जब बाहर से लोटा तो उसने सारी घटना बताई और पति को साथ लेकर पुलिस में अपराध दर्ज कराया। नीमच सिटी पुलिस ने विवेचना के बाद नीमच न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया।
इस आधार पर हुई सजा
अभियोजन ने न्यायालय के सामने पीड़ित महिला सहित सभी जरुरी साक्षियों के बयान लेकर आरोपी के खिलाफ अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया। साथ ही घटना की गंभीरता देखते हुए आरोपी को कठोर दंड से दंड़ित करने का आग्रह किया। जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को महिला के घर में गलत तरीके से घुसने तथा आपराधिक गृहअतिचार करने के आरोप में धारा 452 के अपराध में 2 साल के कठोर कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया। साथ ही बुरी नियत से कमर पकडकर नीचे गिराने के आरोप में धारा 354 के अपराध में 03 साल के कठोर कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा अर्थदंड की राशि 10 हजार रुपए में से 9 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में पीडिता को देने का आदेश दिया।
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