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जानलेवा चाईना डोर बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

8 Dec 2023

कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, गोदाम में रखने वालों को भी बक्शा नहीं जाएगा

उज्जैन। जानलेवा चाइना डोर पर समय रहते कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसे बेचने और खरीदने वाले के साथ-साथ गोदाम में भंडारण करने वाले व्यापारी के खिलाफ भी धारा 144 और 188 में सख्त कार्रवाई की जाएगी।


कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जारी आदेश के अनुसार पतंगबाजी के लिए चाईना डोर के निर्माण, क्रय-विक्रय, उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने पतंगबाजी के दौरान उज्जैन जिले में मानव,पशु-पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाये रखने और दुर्घटनाओं की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन-सामान्य के हित, जान-माल की रक्षा और लोकशान्ति बनाये रखने के लिये सम्पूर्ण उज्जैन जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नायलॉन डोर (चाईना डोर) का निर्माण करेगा, न ही क्रय-विक्रय करेगा, न ही उपयोग करेगा और न ही उसका भण्डारण करेगा। इन सभी के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मकर संक्रांति पर पतंगबाजी हेतु ऐसी डोर का क्रय-विक्रय व निर्माण किया जाये, जिससे किसी भी व्यक्ति,पशु,पक्षियों को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति न हो। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। उल्लेखनीय है कि चाइना डोर से पतंगबाजी के कारण हर साल सैकड़ो पशु पक्षी और मूक जानवरों की अकाल मौत होती है। इतना ही नहीं पिछले कुछ सालों में चाइना डोर से सैकड़ो लोगों के गले कटे हैं तथा कई की जान भी जा चुकी है। पिछले साल पुलिस प्रशासन ने चाइना डोर बेचने वाले कुछ लोगों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलवा दिया था। इस बार भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई होगी।


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